पंचायतों को मिली बड़ी राहत, 5 लाख तक की राशि बिना ई-टेंडरिंग के कर सकेंगे खर्च

चंडीगढ़: हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायतों को एक और बड़ा अधिकार दे दिया है। पांच लाख रुपए तक की लागत वाले विकास कार्य ग्राम पंचायतें कोटेशन के आधार पर करवा सकती हैं। इससे अधिक के बजट के कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग अनिवार्य है। अब सरकार ने तय किया है कि जिन पंचायतों के पास अपना फंड उपलब्ध है।उसका 50 प्रतिशत पैसा विकास कार्यों में खर्च कर सकेंगी।

यह जानकारी विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सदन में दी। उन्होंने कहा कि अगर पचास प्रतिशत से अधिक लागत के विकास कार्य होते हैं तो उनके लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के ही अपनाना होगा। पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने सदन में यह सवाल उठाया।

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