एडवांस टैक्स भरने की आज आखिरी तारीख है। अग्रिम कर आयकर की वह राशि है जिसका भुगतान एकमुश्त भुगतान के बजाय विशिष्ट देय तिथियों पर किश्तों में किया जाना चाहिए। व्यक्तियों और व्यवसायों को समय-समय पर किस्तों के माध्यम से अग्रिम आयकर का भुगतान करना होगा। करदाताओं को अग्रिम कर देनदारी की गणना बहुत सावधानी से करनी चाहिए।
अग्रिम कर भुगतान की अंतिम तिथि:-
15 जून- अग्रिम कर का 15% भुगतान करें।
15 सितंबर- पहले चुकाए गए एडवांस टैक्स की कटौती के बाद 45% का भुगतान करें।
15 दिसंबर- पहले चुकाए गए एडवांस टैक्स की कटौती के बाद 75% का भुगतान करें।
15 मार्च- पहले चुकाए गए एडवांस टैक्स को काटकर बाकी रकम का भुगतान करें.
एडवांस टैक्स किसे देना होगा?
कोई भी करदाता जिसकी कर देनदारी टीडीएस और टीसीएस काटने के बाद 10,000 रुपये से अधिक है, उसे चार किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है। यदि किसी किस्त में कोई कमी हो तो उसे अगली किस्त में पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए, यदि आपने चालू वर्ष के लिए कोई किस्त नहीं चुकाई है, तो आप 15 मार्च तक संपूर्ण अग्रिम कर देनदारी का निपटान कर सकते हैं।
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यदि आप अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो क्या होगा?
यदि अग्रिम कर का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी और 234सी के अनुसार ब्याज लगाया जाएगा। जुर्माने से बचने के लिए तुरंत भुगतान करना ज़रूरी है.
एडवांस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?
- इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
- ‘ई-पे टैक्स’ चुनें।
- अपना पैन और पासवर्ड दर्ज करें।
- “एडवांस टैक्स” पर क्लिक करें और भुगतान का अपना पसंदीदा तरीका चुनें।
- “अभी भुगतान करें” बटन पर क्लिक करके भुगतान पूरा करें।
- एक बार भुगतान पूरा हो जाने पर, आपको अपने भुगतान की पुष्टि के रूप में एक रसीद प्राप्त होगी।