बिलकिस बानो गैंगरेप केस के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को दी गई सजा कम करने के आदेश को खारिज कर दिया है.
आरोपियों को अब दोबारा सलाखों के पीछे जाना होगा. दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने आरोपियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की याचिका स्वीकार कर ली है. जनहित याचिकाओं को भी मंजूरी दे दी गई है.
अगस्त 2022 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। जिसके बाद आरोपियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. अब इन सभी आरोपियों को दोबारा जेल जाना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह आरोपी की क्षमा की याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गुजरात राज्य दोषियों की सजा कम करने का आदेश देने में सक्षम नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार है।