हिमाचल में अब 21 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं होगी |

शुक्रवार को शिमला में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया | अब राज्य में लड़कियां 21 साल की उम्र में शादी कर सकेगी | कैबिनेट ने लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ऐसे में न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली. इस बैठक में हिमाचल में नई फिल्म नीति को मंजूरी दी गई. फिल्म काउंसिल बनाने को भी मंजूरी दी गई है. नई नीति के तहत हिमाचल में शूटिंग के लिए जरूरी मंजूरियां अब तीन दिन में मिलेंगी। इससे फिल्म निर्माताओं को फायदा होगा. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी योजना और हिमाचल प्रदेश डिजिटल नीति को भी मंजूरी दी गई।

इसके अलावा पीरियड आधारित अतिथि शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया गया है. कैबिनेट ने इसके लिए 2600 पदों को मंजूरी दे दी है. वहीं, हिमाचल में पटवारियों के पद अब जिला कैडर से ही भरे जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्कूलों में दाखिले के नियमों में ढील देने का भी फैसला लिया गया है. कांगड़ा में 225 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

हिमाचल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में लड़कियों की शादी को लेकर सबसे अहम फैसला लिया गया है. बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि अब हिमाचल में माता-पिता लड़कियों की शादी 11 साल की उम्र के बाद ही कर सकेंगे. हालांकि, अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और फिर वहां से अंतिम मंजूरी मिलेगी. आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, यादविंदर गोमा, जगत सिंह नेगी मौजूद रहे. बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल नहीं हो सके. दोनों निजी दौरे पर शिमला से बाहर थे।

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