कई लोग काफी चिंता में है कि हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है या फिर आज भी जारी रहेगी। लोगों को चिंता है कि इस हड़ताल की वजह से उन्हें फिर से महंगाई का सामना करना पड़ेगा या आने-जाने में दिक्कत होगी.
अगर आप भी इस हड़ताल को लेकर असमंजस में हैं तो जान लीजिए कि सरकार और ट्रक ड्राइवर यूनियन के बीच सहमति बन गई है और हड़ताल खत्म करने पर भी सहमति बन गई है. ट्रक ड्राइवरों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद घटनास्थल से भागना) से संबंधित मामलों पर उनसे चर्चा के बाद नए कानून का समाधान निकाला जाएगा। और कार्यान्वित किया गया। एआईएमटीसी ने भी ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है|
दरअसल, केंद्र सरकार के साथ हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टरों की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है. ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर नए कानूनों के तहत हिट एंड रन पर सख्त सजा का विरोध कर रहे हैं और जगह-जगह सड़कें जाम कर रहे हैं, लेकिन अब मंगलवार शाम को केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद उन्होंने फिलहाल इन कानूनों को लागू नहीं करने का फैसला किया है।
गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन के नियम अभी लागू नहीं होंगे. ड्राइवरों से काम पर लौटने का आग्रह किया गया है. 10 साल की सजा और जुर्माने का नियम अभी लागू नहीं होगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक सरकारी सूत्र ने बताया कि मंगलवार शाम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक के बाद मामला सुलझ गया है. सूत्र ने कहा कि मामला सुलझ गया है. इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) के तहत नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों ने हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून पर चर्चा करने के लिए शाम को केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की, जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।