किसान आंदोलन को लेकर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार

हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ये सुनवाई किसान के पक्ष में मिली याचिका पर हुई. इस दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार और पंजाब पुलिस को फटकार लगाई.

किसानों की ओर से जनहित याचिका दायर करने वाले वकील उदे प्रताप सिंह ने कहा कि आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में इस तरह का बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है? कोर्ट ने कई सवाल उठाए.

पायलट गन का उपयोग क्यों किया जा रहा है? इस संबंध में जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान 21 साल के शुभकरण की मौत के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में एक हफ्ते का वक्त क्यों लगा.

उन्हें एक सप्ताह के भीतर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और एफआईआर की अनुवादित प्रति पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही उदय प्रताप सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जो बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है. इसे लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार और भारत सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है. इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट मांगी गयी है.

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