किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने दायर की है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई है. वहीं हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने में विफल रही हैं.
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें दिखाईं. फोटो देखने के बाद हाईकोर्ट ने किसान आंदोलनकारियों पर टिप्पणी की. कहा कि कितने शर्म की बात है कि आप बच्चों को विरोध प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप कैसे माता-पिता हैं?.. बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वह भी हथियारों के साथ. हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को यहां खड़े होने का कोई हक़ नहीं है |
हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से कहा, आप दिल्ली में युद्ध शुरू करने जा रहे हैं, यह पंजाब की संस्कृति नहीं है. इस मौके पर कोर्ट ने कहा कि आप नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा जाए. आप निर्दोष लोगों को प्रदर्शन के लिए आगे कर रहे हैं जो काफी शर्मनाक है, कोर्ट ने इस घटना को बार-बार शर्मनाक बताया