बिजली कंपनियां हरियाणा में बिजली के नहीं बढ़ाने वाले रेट

HERC ने बुधवार को बिजली वितरण निगमों – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBV) द्वारा एचईआरसी में दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की याचिका पर अपना आदेश दिया।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने बुधवार को सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी का प्रस्ताव किए बिना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ आदेश जारी किया।

एचईआरसी ने बुधवार को बिजली वितरण निगमों – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) द्वारा एचईआरसी में दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की याचिका पर अपना आदेश दिया। प्रवक्ता ने कहा, “एचईआरसी ने बिजली दरों में किसी भी बढ़ोतरी की सिफारिश नहीं की है और मौजूदा टैरिफ जारी रहेगा…यह बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है।”

यह एआरआर आदेश एक अप्रैल से प्रभावी होगा. अपने विस्तृत आदेश में, एचईआरसी ने डिस्कॉम को अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने और कुल ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक हानि (एटी एंड सी) को 12% से 10% तक कम करने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूएचबीवीएन के लिए 18,621 करोड़ रुपये और डीएचबीवीएन के लिए 25,642 करोड़ रुपये का एआरआर स्वीकृत किया गया है। प्रवक्ता ने कहा , “राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं के लिए 5,941 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो पिछले वर्ष से 109 करोड़ रुपये कम है ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *