Arvind Kejriwal : CM Arvind Kejriwal तिहाड़ जेल नंबर 2 में रहंगे, इस व्यक्ति की जगह रखा गया उन्हें

National : प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री की आगे की हिरासत की मांग नहीं की. जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया गया|

सीएम तिहाड़ की जेल नंबर-2 में रहेंगे. वह दिल्ली की सरकार भी यहीं से चलाएंगे. मुख्यमंत्री से पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जेल नंबर 2 में बंद किया गया था. अरविंद केजरीवाल के लिए जगह बनाने के लिए जेल प्रशासन ने अब संजय सिंह को जेल नंबर-5 में शिफ्ट कर दिया है. इस सेल में सीएम अकेले रहेंगे |

दूसरी ओर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आदेश जारी करने के मुद्दे पर विशेष न्यायाधीश को विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति मनप्रीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को देखने वाले विशेष न्यायाधीश को निर्देश दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो मामले पर कानून के तहत आदेश जारी करें। इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है|

अदालत ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री के रूप में आदेश जारी करने से रोकने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि एजेंसी याचिका में उठाए गए मुद्दों से अवगत है|

ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को हिरासत के दौरान आदेश जारी करने की कोई सुविधा नहीं दे रही है।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने याचिका का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और ईडी इस मामले को संभालने में सक्षम है. याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका में कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल का इस तरह के आदेश जारी करना कानूनी ढांचे के साथ-साथ निष्पक्ष और उचित जांच के सिद्धांत के खिलाफ है।

याचिका में ईडी से केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर और प्रिंटर आदि उपलब्ध नहीं कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था |

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