Supreme Court : किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है. पंजाब के किसान शुभकरण की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हरियाणा सरकार की ओर से याचिका दायर की गई थी कि शुभकरण की मौत की चल रही जांच को रोक दिया जाए |
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि दोनों राज्यों के अधिकारी जांच में शामिल हैं, इसलिए पहले रिपोर्ट आने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने दीजिए, बाद में रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा|
आपको बता दें कि 13 फरवरी से किसान लगातार हरियाणा-पंजाब सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. शंभू-खनुरी और डब्बावाली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया जा रहा है. 21 फरवरी को किसान नेता शुभकरण की मौत हो गई|
वह केवल 22 वर्ष का था। पुलिस के साथ झड़प में किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराने के हाईकोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है|
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के रिटायर जज के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई है, उसमें हरियाणा और पंजाब दोनों के एडीजीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, जिससे लोगों का कानून-व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा |
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर 10 अप्रैल को सुनवाई होनी है और रिपोर्ट कोर्ट को नहीं सौंपी गई है. रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले पर विचार किया जा सकेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को तय की है|