आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सत्येन्द्र जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की. जैन 26 मई 2023 से मेडिकल जमानत पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी
बता दें कि 25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येन्द्र की अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे. ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी.
आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. करीब 9 महीने पहले मेडिकल आधार पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. हालाँकि, अदालत ने उन पर इस मामले से जुड़े गवाहों, शिकायतकर्ताओं आदि पर प्रभाव डालने, मीडिया से संपर्क करने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने जैसे कई प्रतिबंध भी लगाए। 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर सत्येन्द्र जैन को 6 सप्ताह की न्यायिक हिरासत दे दी। समय-समय पर बढ़ते-बढ़ते अब यह अवधि 9 माह से अधिक हो गई है.