भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वाराणसी जिला अदालत में जमा की गई ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए गुरुवार को हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की ओर से कुल 11 लोगों ने आवेदन किया। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश ने बुधवार को मुकदमे के पक्षकारों को सर्वे की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आज दोपहर तक दोनों पक्षों के कुल 11 लोगों ने आवेदन किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, यादव ने बताया कि पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि या तो गुरुवार को अथवा सोमवार को अदालत खुलने के बाद मिल सकती है। हिंदू याचिकाकर्ताओं के यह दावा करने के बाद कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई ने 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंपी थी।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक
बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि जिला अदालत के न्यायाधीश ए के विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान न्यायाधीश के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का हलफनामा अदालत में जमा करा कर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें। यादव ने बताया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) ने सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रशांत सिंह की अदालत में ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट को सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया। अदालत के आदेश में कहा गया है कि अन्य लंबित आवेदन पर 6 फरवरी को सुनवाई की जाएगी।