जालंधर वेस्ट से आप विधायक शीतल अंगुराल और उनके भाई राज अंगुराल को सीजेएम डॉ. गगनदीप कौर की अदालत ने चार साल पुराने अपहरण मामले में बरी कर दिया है। यह मामला थाना डिवीजन नंबर-5 की पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 और 368 के तहत दर्ज किया है। विधायक अंगुराल और उनके भाई के साथ-साथ जॉली, जिन्नी, दीपा और चिराग को भी मामले से बरी कर दिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने साल 2020 में 11 साल के बच्चे के अपहरण के आरोप में विधायक अंगुराल समेत पांच के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, अपहरण की यह घटना दानिशमंदा कॉलोनी के पास हुई. मुकदमे में दोनों गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं।
हालांकि शीतल अंगुराल ने तब कहा था कि ये सारी कार्रवाई सत्ताधारी सरकार के नेताओं के दबाव में की गई है. पुलिस सिर्फ उन्हें परेशान कर रही है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया गया. विधायक शीतल की ओर से अधिवक्ता पंकज शर्मा पेश हुए।
हालांकि शीतल अंगुराल ने तब कहा था कि ये सारी कार्रवाई सत्ताधारी सरकार के नेताओं के दबाव में की गई है. पुलिस सिर्फ उन्हें परेशान कर रही है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया गया. विधायक शीतल की ओर से अधिवक्ता पंकज शर्मा पेश हुए।