पंजाब डेस्क: चंडीगढ़ की अदालत ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा को लेकर अहम फैसला सुनाया है। मिली खबर के अनुसार अदालत ने बड़ी राहत देते हुए जगतार सिंह हवारा को बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि हवारा को ये राहत आरडीएक्स से जुड़े एक मामले में मिली है। आरडीएक्स मामले में जगतार सिंह हवारा के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते अदालत ने उसे बरी कर दिया।
गौरतलब है कि जगतार सिंह हवारा ने अपने साथियों से इस धमाके को अंजाम देने के लिए कहा था। उसने अपने साथियों कमलजीत सिंह और परमजीत सिंह को आरडीएक्स उपलब्ध कराया था। इस मामले में पुलिस का गवाह कई दिनों से गवाही के लिए नहीं आ रहा था। अब कोर्ट में पुलिस ने उसकी मौत की जानकारी दी है। अदालत में सबूतों के अभाव के चलते जगतार सिंह हवारा को बरी कर दिया गया है। हवारा अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल ने 2005 में सेक्टर-35 के किसान भवन चौक से आतंकी जगतार सिंह हवारा के 2 साथियों कमलजीत सिंह और परमजीत सिंह को आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन आरोपियों के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर-36 में आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122, 153, 120बी, आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 45 और 6 के तहत सेक्टर-12 में मामला दर्ज किया गया। इन दोनों से पूछताछ के दौरान आतंकी हवारा का नाम सामने आया था।