चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए जगतार सिंह हवारा को चंडीगढ़ की अदालत ने दूसरे मामले में भी बरी कर दिया है। पुलिस इस मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। जगतार सिंह हवारा के खिलाफ वर्ष 2005 में सेक्टर-17 में देश के खिलाफ साजिश रचने, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक सामग्री रखने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वह फिलहाल दिल्ली की जेल में हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिला न्यायालय आर.डी.एक्स. मामले में जगतार हवारा को राहत देते हुए बरी कर दिया है। उस समय चंडीगढ़ पुलिस आर.डी.एक्स. केस में जगतार सिंह हवारा के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर सकी है।
2005 में दोनों आरोपियों को किया था गिरफ्तार
चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल ने जगतार सिंह हवारा के दो साथियों कमलजीत सिंह और परमजीत सिंह को आर.डी.एक्स. सहित सेक्टर-35 के किसान भवन चौक से 2005 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन आरोपियों के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर-36 थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की गई पी.सी. धारा 121, 121ए, 122, 153, 120बी, हथियार अधिनियम की धारा 25, 54, 59 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 45 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दोनों से पूछताछ के दौरान आतंकी हवारा का नाम सामने आया था।