गढ़शंकर : गढ़शंकर अदालत में फर्जी दस्तावेजों के सहारे आरोपियों की जमानत लेने आए 4 आरोपियों को थाना गढ़शंकर पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गढ़शंकर पुलिस स्टेशन के प्रभारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि एस.एस.पी. होशियारपुर सुरिंदर लांबा द्वारा शरारती व बुरे लोगों के खिलाफ डी.एस.पी. गढ़शंकर सतीश कुमार की अगुवाई में चलाए अभियान को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब गढ़शंकर कोर्ट में जाली दस्तावेज पेशकर जमानत देने आए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 1 जून 2023 को गढ़शंकर थाने में दर्ज मामले में आरोपी पवन कुमार बनाम स्टेट पंजाब की नियमित जमानत 2 फरवरी 2024 को जिला अदालत से मंजूर की गई थी।
आरोपी की जमानत के लिए एडवोकेट रितु शर्मा के कनिष्ठ वकील द्वारा जमानती जगदीश सिंह पुत्र चैन सिंह और बलविंदर सिंह पुत्र लखविंदर सिंह निवासी निहालगढ़ तहसील फगवाड़ा पंच के रूप में और नछतर राम पुत्र राम आसरा निवासी भीन थाना नवांशहर गवाह के तौर पर जमानत दिलाने के लिए दस्तावेज पेश किए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना फर्जी आधार कार्ड और पंच आई.डी. कार्ड भी जमा किया था। एस.एच.ओ. ने बताया कि जज गुरशेर सिंह एस.डी.जे.एम. द्वारा पूछताछ के दौरान जमानतदार ने अपना असली नाम सतनाम सिंह उर्फ सुदामा पुत्र बिट्टू बताया, पंच ने अपना नाम कुलदीप सिंह उर्फ नोनू पुत्र मक्खन सिंह निवासी फत्तू ढींगा जिला कपूरथला बताया। उन्होंने बताया कि दोनों के फर्जी दस्तावेजों को राम आसरा के पुत्र नछतर राम ने गवाह के रूप में सत्यापित किया था। एस.एच.ओ. बलजिंदर सिंह ने बताया कि जज गुरशेर सिंह के रीडर संजीव कुमार के बयान पर तीनों आरोपियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 419, 420, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि ये फर्जी दस्तावेज राम सरूप पुत्र जस्सू निवासी गांव बाजो, थाना मुकंदपुर, जिला होशियारपुर ने बनाए थे और उन्हें सुरक्षा और पहचान के लिए 800 रुपए देने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। थाना प्रभारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपियों से दो फर्जी आधार कार्ड, एक पंचायत सदस्य का शनाख्ती कार्ड व एक मोहर बरामद की गई है।