नेशनल डेस्क : हरियाणा के जींद में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार किये गये व्यक्ति को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गयी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई साथ ही उसपर बीस हजार जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शहर थाना नरवाना इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने दो सितंबर 2022 को पुलिस में शिकायत दी थी कि वह 24 अगस्त अपनी पत्नी के साथ किसी काम से घर से बाहर गये थे और जब शाम को लौटे तो उनकी 16 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव सिवानी के रहने वाले मोहित उर्फ रमता ने उनकी बेटी का अपहरण किया।
पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मोहित उर्फ रमता के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण के अलावा दुष्कर्म समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसपर अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया।