शिमला : राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक भोगी को उपलब्ध खाली पदों पर ही नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दैनिक भोगी के रूप में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को नियमिति किया जाएगा। इसके तहत एक वर्ष के भीतर 240 दिन की सेवाएं देना अनिवार्य रहेगा, साथ ही जिस तरह से अब अनुबंध कर्मचारी वर्ष में एक बार 31 मार्च को नियमित होंगे, उसी तर्ज पर दैनिक भोगियों का नियमितीकरण होगा। इनकी सेवाओं को नियमित करने के बाद विभाग अतिरिक्त धन अथवा बजट की मांग नहीं कर सकेंगे।
कार्मिक विभाग ने इस बारे दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों व मंडलायुक्तों को पत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं। इसके अनुसार नियमितीकरण खाली पदों पर ही होगा तथा अलग से किए नए पद को सृजित नहीं किया जाएगा। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार नियमित होने वाले दैनिक भोगी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। दैनिक भोगियों को नियमित होने के लिए किन्नौर, स्पीति और भरमौर में 180 दिन और लाहौल व पांगी में सेवाएं देने के लिए 160 दिनों की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। नियमितीकरण के बाद उनको प्रदेश में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है।