चंडीगढ़: सिंगर हनी सिंह के खिलाफ कोर्ट के आदेशों पर वर्ष 2013 में आपत्तिजनक शब्दावली के गीत को लेकर एफ.आई.आर. के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि हनी सिंह के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करने संबंधी रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिस पर हाई अथॉरिटी की मंजूरी लेनी बाकी है। इस जानकारी के आधार पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए यह भी साफ कर दिया कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो पहले उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया जाए।
हनी सिंह के खिलाफ ह्यूमन इम्पावरमैंट लीग पंजाब नामक संगठन ने ‘मैं हूं बलात्कारी’ शीर्षक वाले गीत को अश्लील और समाज के लिए शर्मनाक बताते हुए एक याचिका दाखिल कर एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया था। हनी सिंह ने कोर्ट में स्टेटमैंट दी थी कि उक्त गाना उसने नहीं गया, न ही उसका उस गाने से कोई वास्ता है।
हनी सिंह ने कहा था कि उसे बदनाम करने और उसकी लोकप्रियता से परेशान एक नामी गायक ने साजिशन उसे फंसाया है। कोर्ट ने हनी सिंह की स्टेटमैंट को अस्वीकार करते हुए सरकार को किसी जांच कमेटी व एक्सपट्र्स से मामले की जांच करवाने को कहा था, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी बाकी है। उसी जांच का हवाला देते हुए सरकार की ओर से कोर्ट में उक्त जानकारी दी गई है।