नैशनल डैस्क : गाड़ी में FASTag लगवाने के बाद भी आपको टोल प्लाजा पर जुर्माना देना पड़ सकता है। हालाँकि ये बात अजीब लग सकती है लेकिन ये सच है। कुछ वाहन चालकों को FASTag लगाने के बाद जुर्माना भरना पड़ता है। लोगों ने इसकी शिकायत की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने जब जांच की तो वजह सामने आई। इसके बाद एनएचएआई ने वाहन चालकों से ऐसी गलती न करने की अपील की है।
यह समस्या उन वाहन चालकों को आती है जो हाईवे पर कम ही गाड़ी चलाते हैं और अगर आप पहले गए हैं तो टोल का भुगतान नकद में होता होगा लेकिन फरवरी 2021 से जब से फास्टैग अनिवार्य हो गया है, वाहन में लगे होने के बाद भी जुर्माना देना पड़ता है। इसे लेकर वाहन चालकों की टोल कर्मियों से नोकझोंक भी होती है। इसका कारण टोल कर्मचारी भी नहीं बता पा रहे हैं।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नवंबर 2016 से FASTag लॉन्च किया था. इस महीने से नई गाड़ियों में FASTag अनिवार्य कर दिया गया है. यानी नवंबर से शोरूम पर हर गाड़ी पर फास्टैग लगाया जा रहा है, लेकिन FASTag के जरिए पहला ट्रांजैक्शन दिसंबर में शुरू हुआ था, यानी अगर आपने नवंबर 2016 में गाड़ी खरीदी है तो टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी में लगा FASTag काम नहीं करेगा। अब आपको इसे बदलना होगा।
वाहन चालकों को पुराना फास्टैग हटाकर नया फास्टैग ले लेना चाहिए, लेकिन अगर फास्टैग बैंक खाते से लिंक है या फास्टैग में पैसे हैं तो आपको संबंधित बैंक में जाना चाहिए और वहां से दूसरा फास्टैग लेकर वाहन में लगाना चाहिए। पुराने FASTag में बचे 4 रुपये को नए FASTag में ट्रांसफर कर देना चाहिए।
फिलहाल देशभर के हाईवे और स्टेट हाईवे के 2000 टोल प्लाजा पर FASTag की सुविधा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सभी जगहों पर पार्किंग का भुगतान भी FASTag के जरिए किया जा रहा है. फिलहाल देश में 6.5 करोड़ से ज्यादा FASTags जारी किए जा चुके हैं।