चाइना डोर बेचने और खरीदने वालों की खैर नहीं, पड़ सकते हैं लेने के देने

लुधियाना  : लोहड़ी, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के त्योहारों के दस्तक देते ही एक बार फिर से पतंगबाजी के शौकीनों द्वारा घातक चाइना डोर के इस्तेमाल के कारण बेगुनाह इंसानी जिंदगियों और बेजुबान पशु,पक्षियों के सिर पर मौत का खतरा मंडराने की आशंकाएं जोर पकड़ने लगी है।

ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा खूनी डोर के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए चाइना डोर से पतंग उड़ाने, डोर बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ पकड़े जाने पर 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रु. जुर्माना करने की सख्त चेतावनी दी है। जिलाधीश सुरभि मालिक द्वारा सख्त लफ्जों में चेतावनी दी गई है कि जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा लुधियाना जिले में विभागीय कर्मचारियों की विभिन्न टीमें गठित कर बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसमें विभागीय कर्मचारियो द्वारा चाइना डोर की बिक्री करने वाले प्रत्येक संदिग्ध दुकानदार की दुकानों, गोदामो और जरूरत पड़ने पर घरों में भी चेकिंग की जाएगी। उन्होंने कहा इस दौरान अगर विभागीय कर्मचारियो को मौके पर चाइना डोर बरामद होती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ मौके पर ही मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश सुरभि मलिक ने कहा कि पतंग बाजी के सीजन दौरान विभागीय कर्मचारियों की टीमें विभिन्न इलाकों में गश्त करेंगी। इस दौरान उनकी बाज़ नजर चाइना डोर खरीदने, बेचने और पतंग उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ़ बनी रहेगी ताकि आरोपियों को मौके पर ही दबोचा जा सके। उन्होंने साफ किया कि जानलेवा डोर का इस्तेमाल करने वाला चाहे कोई नाबालिग हो या फिर कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति किसी का भी लिहाज नहीं किया जाएगा। जिलाधीश ने शहर वासियों को अपील की है कि वह अपने बच्चों को चाइना डोर के कारण होने वाले जानलेवा नतीजो संबंधी जागरूक करें और डोर का इस्तेमाल नही करने दे क्योंकि प्लास्टिक डोर के इस्तेमाल दौरान डोर बिजली की तारों के संपर्क में आने के कारण करंट लगने से कई बार बच्चे खुद भी बड़ी घटना का शिकार हो जाते हैं और उन्हें अपनी जान तक से हाथ धोने पड़ सकते हैं।

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