चंडीगढ़: सैक्टर-38 स्थित विवेक हाई स्कूल 2024-25 शैक्षणिक सत्र में अगर आर. टी. ई.2009 के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ई.डब्ल्यू.एस.) और डिसएडवांटेज ग्रुप (डी.जी.) कैटेगरी के बच्चों को दाखिला नहीं देता तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
डायरैक्टर स्कूल एजुकेशन हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग 1 अप्रैल, 2024 से सी.बी.एस.ई. एफिलिएशन के लिए अपनी रिकमेंडेशन वापस ले लेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के भविष्य को देखते हुए सैशन 2023-24 में पी सैशन पूरी करने की अनुमति और बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अभिभावकों की अनुमति से सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
दाखिला के लिए दी गई अनुमति भी वापस ली जाती है
स्कूल प्रबंधकों को कहा गया है कि 6 दिसंबर, 2023 को स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में दाखिला के लिए दी गई अनुमति भी वापस ली जाती है और यह निर्देशदिए जाते हैकि अगर स्कूलने कोई दाखिला फॉर्म या फीस ली है तो तुरंत वापस किया जाए। स्कूल 2024-25 में ई.डब्ल्यू.एस. डी.जी. कैटेगरी में आर.टी.ई. एक्ट 2009 और 1996 लैंड अलॉटमेंट स्कीम के तहत एंट्री लेवल क्लास प्री-प्राइमरी 1 में एडमिशन देने को तैयार हो जाता है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से 9 जनवरी शाम 5 बजे तक ई.डब्ल्यू.एस/डी.जी. सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 2024-25 पर ऑन-बोर्ड आ जाने की अंडरटेकिंग देता है। इस आदेश को रद्द मान लिया जाएगा। शिक्षा विभाग आर.टी.ई. एक्ट 2009 के तहत रिकग्निशन के लिए स्कूल की मान्यता पर फिर से विचार किया जाएगा।