जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग लॉकअप और बेरका न होने की वजह से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है | याचिका दायर करते हुए वकील सनप्रीत सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था और 2020 में इससे संबंधित नियमों को अधिसूचित किया था.
आपको बतादें की किसी भी जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग लॉकअप नहीं है यह नहीं है यह भी एक बड़ा मुद्दा है | जहां ट्रांसजेंडर के लिए अलग लॉकअप नहीं बांया गया है | केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डीजी जेलों को पत्र लिखकर ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा था. याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेलों में अलग बैरक होनी चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने आरटीआई के जरिए पंजाब सरकार से ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी मांगी थी.
जवाब में बताया गया की पंजाब में किसी भी जेल कोई प्रभंध नहीं है उनके लिए कोई अलग बैरक उपलब्ध नहीं है | अब हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर धयान देते होये पंजाब सरकार से ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग से शौचालय की वयवस्था को लेकर जवाब माँगा है |
आखिर क्यों पंजाब की जेलों में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से कोई लॉकअप, इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने जताई हैरानी
